हजारीबाग: पेट्रोल पंप में सिक्के नहीं लिये जाने की शिकायत के बाद उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी कुमुद कुमार झा ने मेसर्स पगमिल सर्विस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से स्थानीय व्यवसाीययों में हड़कंप मचा हुआ है। सिक्का नहीं चलने के बाबत आजाद सिपाही ने 1 जुलाई के अंक में दुकानदार नहीं ले रहे हैं एक, दो, पांच और दस रुपये के सिक्के शीर्षक से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आते हुए पगमिल में पेट्रोल पंप और बैंक आफ इंडिया की शाखा में जांच और पूछताछ की है। जांच के क्रम में कार्यपालक दंडाधिकारी ने पाया कि पेट्रोल पंप के मशीनों में पोस्टर चिपका पाया गया जिसपर लिखा था कि सिक्का स्वीकार नहीं किया जायेगा। बैंक में सिक्का जमा नहीं लिया जा रहा है। साथ ही असुविधा के लिए खेद भी प्रगट किया गया है। पूछताछ के क्रम में पेट्रोल पंप संचालिका किरण कुमार ने बताया कि ग्राहकों से मिले सिक्के को बैंक जमा करने से इंकार कर रहा है। हमारे पास अभी लगभग 12 लाख से ऊपर के सिक्के जमा हैं। बैंक के सिक्के स्वीकार नहीं करने के कारण हमलोग ग्राहकों से सिक्के नहीं ले पा रहे हैं।

संचालिका ने कहा कि बैंक जमा नहीं ले रहा सिक्का
मौके पर पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता, मात्रा और कागजातों की भी जांच की गयी। इस क्रम में कार्यपालक दंडाधिकारी ने बैंक आफ इंडिया की पगमिल शाखा पहुंचकर संचालिका के समक्ष शाखा प्रबंधक एमके सिन्हा से पूछताछ की और लिखित तौर पर इस संबंध में जानकारी देने को कहा। पूछताछ के क्रम में शाखा प्रबंधक ने कहा कि आरबीआइ गाइड लाइन के अनुसार प्रतिदिन एक व्यक्ति से एक हजार तक के सिक्के लिये जाने का नियम है। उन्होंने बताया कि अभी दो तीन दिन पहले मैं यहां योगदान दिया हूं।

इस असुविधा की जानकारी मुझे नहीं है। इस दौरान पेट्रोल पंप संचालिका और बैंक अधिकारी के बीच कहा सूनी भी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी ने बताया कि कई दिनों से व्यवसायियों और पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा सिक्के स्वीकार नहीं किये जाने की शिकायत मिल रही थी। शिकायत के बाद पेट्रोल पंप का निरीक्षण किये जाने पर आरोप को सत्य पाया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जांच के क्रम में प्रथम दृष्टया इस मामले में बैंक की लापरवाही पायी गयी है। जिससे बाजार में गलत संदेश गया और लोगों को सिक्के चलाने में परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि शाखा प्रबंधक द्वारा आरबीआइ की गाइड लाइन के नियम 6(8)-2011 की गलत तरीके से व्याख्या की गयी है। उन्होंने कहा कि हर हाल में सभी बैंकों को सिक्का जमा लेना है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति व बैंक के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

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