दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किये गये मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्र को सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की अनुमति के लिये दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दिया है।

विशेष तौर पर गठित न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर की एकल पीठ ने ‘पेड न्यूज’ के आरोपों को लेकर मिश्र को तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किए जाने का फैसला भी बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने इस मामले में मिश्र, चुनाव आयोग और कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की दलीलों को गुरुवार को दिन भर सुनने के बाद कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

गौरतलब है कि भारती की शिकायत पर ही चुनाव आयोग ने भाजपा नेता को अयोग्य घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले त्वरित सुनवाई के लिए मामला दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया था।

शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुपालन में हाईकोर्ट ने मिश्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष एकल पीठ का गठन किया था। भाजपा नेता ने उनको अयोग्य घोषित किए जाने संबंधी 23 जून के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी।

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