नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर लगी रोक हटाए जाने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शनों पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती, जंतर-मंतर और बोट क्लब पर प्रदर्शनों से रोक हटाई जाए। रोक हटाने का फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नई गाइडलाइन्स बनाने को कहा है।
कोर्ट ने मजदूर किसान शक्ति संगठन और अन्य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। याचिकाओं के जरिए सेंट्रल दिल्ली में शांतपूर्ण ढंग से प्रदर्शन को इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। याचियों की दलील थी कि प्रदर्शनों पर रोक से लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।
साल 2017 में नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूलन यानी एनजीटी के आदेश के बाद जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन नहीं हो रहे। 10 अक्टूबर से पुलिस ने यहां प्रदर्शनों को बंद करा दिया था।
SC ने हटाया बैन, फिर होंगे जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन
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