नई दिल्ली : बजट 2019 को लोकसभा में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईमानदारी से टैक्स देनेवालों को धन्यवाद दिया और कहा कि वे देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, टैक्स के रूप में जिनके मूल्यवान योगदान की वजह से देश का चहुंमुखी विकास हो पा रहा है। उन्होंने इस साल फरवरी में पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट में 5 लाख तक की सालाना टैक्सेबल आमदनी वालों को टैक्स से पूरी तरह से राहत देने की घोषणा को दोहराया है। टैक्स स्लैब में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है।
ई-वीकल्स खरीदने वालों को ऑटो लोन पर डेढ़ लाख रुपये तक के ब्याज पर इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत घर खरीदने के लिए लिए गए लोन के ब्याज पर डेढ़ लाख की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यानी अब 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने पर लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है।