रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब बाहर से झारखंड आनेवालों को 14 दिन के क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बारे में आदेश जारी कर इसे 20 जुलाई से प्रभावी होने की बात कही है। सीएस के आदेश में कहा गया है कि बाहर से सड़क, रेल या हवाई मार्ग से झारखंड लौटने या आनेवालों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी झारखंड सरकार की वेबसाइट ६६६.्नँं१‘ँंल्ल३ि१ं५ी’.ल्ल्रू.्रल्ल पर देनी होगी। यह जानकारी झारखंड रवाना होने से पहले या आगमन के दिन देना अनिवार्य है। इसके अलावा बाहर से आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को 14 दिन तक अपने घर में क्वारेंटाइन रहते हुए सरकार के दिशा-निर्देश का पालन करना होगा। आदेश के अनुसार संबंधित जिला प्रशासन को यदि लगेगा कि किसी का घर क्वारेंटाइन के अनुकूल नहीं है या वह इसकी शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसे संस्थागत या पेड क्वारेंटाइन में भेजा जा सकता है। आदेश में सभी जिला प्रशासन से इस पर सख्ती से अमल करने को कहा गया है। मुख्य सचिव के आदेश में साफ किया गया है कि क्वारेंटाइन की शर्त बाहर से सामान लानेवाले ट्रकों के चालकों, खलासियों या सरकारी काम के लिए आनेवाले कर्मियों, रेलकर्मियों या विमान के चालक दल के सदस्यों पर लागू नहीं होगी।

कोरोना से छह और लोगों की मौत
इस बीच शुक्रवार को कोरोना संक्रमण ने छह और लोगों की जान ले ली। इनमें रिम्स में चार, पारस अस्पताल, धुर्वा में एक और जमशेदपुर में एक मौत शामिल है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरनेवालों की संख्या 47 तक पहुंच गयी है।

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