जयपुर: सचिन पायलट गुट को राजस्थान की हाईकोर्ट से राहत मिली है. विधानसभा स्पीकर के द्वारा दिए गए नोटिस पर अभी स्टे लगा दिया गया है, यानी विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे. हालांकि, अन्य मामलों को लेकर अभी भी हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी. दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि वो विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल की ओर से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है. सीएम ने कहा कि अगर राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते हैं तो जनता राजभवन का घेराव कर सकती है. ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी.
आगे की सुनवाई में इस मामले के कानून पर चर्चा की जाएगी. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान HC ने स्पीकर के एक्शन लेने पर स्टे लगाया. हाईकोर्ट की ओर से बागी विधायकों की अपील पर कहा है कि अयोग्यता पर सिर्फ स्पीकर ही फैसला करेंगे.