कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विधानससभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में शुक्रवार को आदेश पारित किया। कोर्ट ने पुलिस को सभी हिंसा पीड़ितों की शिकायतें दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही उसने राज्य सरकार को सभी हिंसा पीड़ितों का इलाज सुनिश्चित करने और उन्हें राशन मुहैय्या करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच की समय सीमा 13 जुलाई तक बढ़ा दी है। चुनाव बाद हिंसा पर कोर्ट अब 13 जुलाई को सुनवाई करेगा।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की दूसरी अटॉप्सी कमांड अस्पताल में करने का आदेश दिया। साथही अदालत ने जाधवपुर के जिलाधिकारी, पुलिस प्रमुख एवं एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को चुनाव बाद हिंसा से जुड़े सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।