मुंबई। सेबी ने बुधवार को राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और वियान इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह कार्रवाई इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के चलते की है। बाजार नियामक ने कहा कि जुमार्ने का भुगतान कुंद्रा और शेट्टी को संयुक्त रूप से और अलग-अलग करना होगा, जो वियान इंडस्ट्रीज के प्रमोटर हैं।
सेबी ने जारी किया आदेश
सेबी के आदेश में कहा गया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड आॅफ इंडिया ने 01 सितंबर, 2013 से 23 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे पहले हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के शेयरों में ट्रेडिंग/डीलिंग की जांच की थी। जांच में, यह देखा गया कि रिपु सूदन कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमों के विनियम 7(2)(ए) और 7(2)(बी) के प्रावधानों का कथित रूप से उल्लंघन किया था।’
45 दिनों के भीतर जमा करें जुमार्ना
सेबी ने कहा कि कुंद्रा और शेट्टी के शेयर का लेनदेन मूल्य 2.57 करोड़ रुपये था। हालांकि, 2015 के लेनदेन के लिए अंतिम खुलासा मई 2019 में किया गया था। बाजार नियामक ने नोटिस पाने वालों राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और उनकी कंपनी को आदेश प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर जुमार्ना भरने का आदेश दिया है।
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