रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह एवं न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की खंडपीठ में राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे) 33 रांची-जमशेदपुर मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव राजीव अरुण एक्का अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए। अदालत ने उन्हें सड़क सुरक्षा एवं राजमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर कई निर्देश दिये।

अदालत ने उनसे सड़क सुरक्षा को लेकर जरूरी सामग्रियों के बारे में भी पूछा। गृह सचिव और राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट को यह बताया कि ब्रेथ एनालाइजर, स्पीड वायलेशन डिटेक्टर समेत अन्य सामग्रियों की खरीदारी करने के लिए टेंडर जारी किया गया था लेकिन तकनीकी खामियों के कारण टेंडर रद्द कर दिया गया है। अगले माह फिर से उक्त चीजों की खरीददारी के लिए निविदा जारी की जाएगी।

कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाये। साथ ही अदालत ने यह निर्देश दिया है कि संबंधित जिलों के एसपी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पहले अतिक्रमण स्थल को चिन्हित करे उसके बाद नोटिस जारी कर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाये।

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