रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को न्यूज़ 11 के मालिक अरूप चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अरूप चटर्जी की पत्नी द्वारा दायर क्रिमिनल रिट पिटिशन पर कोर्ट ने पुलिस द्वारा की गयी गिरफ्तारी को अवैध माना। साथ ही अरूप चटर्जी को अंतरिम जमानत दे दी। तीन सप्ताह में स्टेट और सूचक को जवाब देना है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है।
उल्लेखनीय है कि न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी को एक व्यापारी से कथित तौर पर पैसे मांगने के आरोप में बीते शनिवार को धनबाद पुलिस ने रांची के चांदनी चौक स्थित घर से गिरफ्तार किया था। अरूप चटर्जी और मैनेजर राय के खिलाफ 27 जून को धनबाद के गोविंदपुर थाने में धारा 193, 386, 387, 418, 420, 468, 469, 500, 503 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साथ ही आरोप लगाया कि रंगदारी नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार छह लाख रुपये का भुगतान किया लेकिन धमकी भरे कॉल कभी बंद नहीं हुए और फिरौती की और मांग की।