इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधी अदालत ने संघीय न्यायिक परिसर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हिंसा से संबंधित तीन मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत अवधि 26 जुलाई तक बढ़ा दी है।

इमरान के खिलाफ मार्च में राजधानी की रमना पुलिस ने दो मामले दर्ज किए थे। उन पर दोनों स्थानों में हिंसक भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया था।

गोलरा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ तीसरा मामला संघीय न्याय परिसर के बाहर कथित तौर पर अशांति पैदा करने के आरोप में दर्ज किया गया था। वह 18 मार्च को तोशाखाना मामले की सुनवाई के लिए यहां गए थे। आतंकवाद निरोधी अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान उन्हें 19 जुलाई को तलब किया था।

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