रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट में महगामा विधायक दीपिका द्वारा दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि तय की है। साथ ही अदालत ने 23 अगस्त तक पूर्व के आदेश को विस्तार देते हुए अगली सुनवाई तक विधायक दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
कांग्रेस की महगामा विधायक दीपिका पांडेय ने उनके खिलाफ गोड्डा जिले के ठाकुर गांघी थाने में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।