रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सोमवार को आर्म्स एक्ट एवं हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित दाहू यादव उर्फ राजेश यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दाहू यादव को अग्रिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा गया कि यादव के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, वह अब तक फरार चल रहा है। ईडी कोर्ट ने भी इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

वर्ष 2022 में दाहू यादव के खिलाफ आर्म्स मामले में साहिबगंज के मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 28 /2022 दर्ज किया गया था। इस मामले में निचली अदालत ने यादव की जमानत अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद यादव की ओर से हाई कोर्ट के लिए याचिका दाखिल की गई है। दाहू यादव 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में आरोपित पंकज यादव का सहयोगी है।

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