रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगोंन मुखोपधाय्य की कोर्ट ने सोमवार को नेतरहाट स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया है। कोर्ट ने स्कूल को कहा है कि राज्य सरकार से जारी एज प्रूफ के कारण जिन तीन बच्चों का नामांकन पिछले साल नहीं लिया गया था, उन्हें इस साल कक्षा सात में नामांकन दिया जाये।
इस संबंध में सुमित रॉय,आयुष गोप और रोहित टूडू की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इनकी ओर से अधिवक्ता शुभाशीष सोरेन ने पक्ष रखा। पिछले वर्ष स्कूल प्रबंधन की ओर से 18 बच्चों का नामांकन इसलिए नहीं लिया गया था, क्योंकि सभी बच्चों का एज सर्टिफिकेट राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया था।