रांची। झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता को झारखंड सरकार से इंस्ट्रक्शन लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस संदर्भ में 18 अगस्त तक राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
कोर्ट ने इस मामले में झारखंड सरकार से पूछा कि क्या वर्ष 2016 के बाद से अब तक टेट परीक्षा नहीं ली है तो ऐसे में 23 अगस्त 2010 के एनसीटीई की गाइड लाइन में प्रावधान है कि अगर राज्य सरकार टेट परीक्षा नहीं लेती है तो दूसरे राज्य या केंद्र सरकार से टेट पास अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति में कंसीडर किया जाएगा। मामले की सुनवाई मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि झारखंड में वर्ष 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा क्यों नहीं ली गई? याचिकाकर्ता की ओर से रोहित रंजन सिन्हा और विशाल कुमार ने पैरवी की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से राज्य सरकार को जेटेट परीक्षा शीघ्र लेने संबंधी आदेश देने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि बीते सात वर्षों से झारखंड में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हो रही है, ऐसे में सीटेट को भी जेटेट की तरह झारखंड में मान्यता दी जाए, क्योंकि सीटेट पास अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी धीरे-धीरे खत्म हो रही है।