रांची। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सोमवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली और मुश्ताक अहमद की ओर से बहस करने के लिए समय देने की मांग की गयी। इसपर कोर्ट ने दोनों आरोपितों को बहस के लिए एक अगस्त का समय दिया है। कोर्ट ने आरोपितों को एक सप्ताह में बहस पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। इस केस में सीबीआई की ओर से बहस पूरी कर ली गयी है।

इस मामले में मुख्य आरोपित रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के अलावा हाई कोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहे है। रंजीत कोहली और तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थी। सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश पर 2015 में केस टेक ओवर किया था।

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