रांची। राज्य के श्रम मंत्री और पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े बीज खरीद घोटाला मामले में एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में मंगलवार को डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अपने ऊपर लगे आरोपों के बचाव में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अदालत में दोबारा साक्ष्य प्रस्तुत किये।
मंत्री ने अधिवक्ता के माध्यम से आरटीआई से मिले दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किया। इसके बाद अदालत ने डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व मामले में एक जुलाई को सुनवाई हुई थी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004 से 2007 के बीच 46.10 करोड़ रुपये से अधिक का बीज घोटाला हुआ था। इस दौरान कुछ संस्थाओं से गेहूं, चना और दूसरे अनाज के बीज की खरीद के नाम पर कथित तौर पर गबन हुआ था। बीज घोटाला में जब आरोप पत्र दायर किया गया था, तब सत्यानंद भोक्ता कृषि मंत्री थे।
मामले में कृषि विभाग के पूर्व निदेशक निस्तार मिंज, पूर्व मंत्री नलीन सोरेन और पूर्व कृषि निदेशक वी जयराम सहित अन्य लोग भी आरोपित बनाये गये हैं। एसीबी में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।