नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये नीतिगत मामला है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थानी भाषा ही क्यों, दूसरी भाषाएं क्यों नहीं। इस पर संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा फैसला किया जाएगा। आप केंद्र सरकार के पास जाइए। लोकतंत्र में राजनीतिक नेतृत्व ही फैसला ले सकता है।