रांची। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी प्रदीप सिंह को पोस्को की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। उसकी सजा के मसले पर अदालत 26 जुलाई को सुनवाई करेगी। वहीं साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी नीलू लोहरा को कोर्ट ने बरी कर दिया। दरअसल, दुष्कर्म का यह मामला नामकुम थाना के अंतर्गत खरसीदाग ओपी क्षेत्र का है।
आरोप था कि 19 जून 2021 को प्रदीप सिंह ने 14 वर्षीय नाबालिग को फोन कर घर से बुलाया था और सुनसान जगह पर ले जाकर साथी नीलू लोहरा के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता घर लौटकर मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद दूसरे दिन 20 जून 2021 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। नाबालिग पीड़िता और आरोपी नीलू लोहरा एक ही गांव के रहने वाले हैं। आरोपी प्रदीप सिंह लापुंग के परसा गांव का रहने वाला है। वह गाड़ी चलाता है। पीड़िता और आरोपी एक ही गांव में रहने की वजह से दोनों परिचित थे। मामला सामने आने के बाद इस दुष्कर्म की घटना को दबाने की भी कोशिश की गयी। गांव में ही पीड़िता के परिजनों पर दबाव बनाकर मामले को रफा- दफा करने की कोशिश की गयी थी, लेकिन पीड़िता के परिजन नहीं माने और थाना में प्रथिमिकी दर्ज करायी।