रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने हिमांशु चौधरी की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी गयी। उनकी नियुक्ति स्टेट फूड कमीशन के अध्यक्ष के पद पर हुई थी। हिमांशु चौधरी को इसी वर्ष जुलाई महीने में सरकार ने स्टेट फूड कमीशन के अध्यक्ष पद से हटाया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट के सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए यह निर्देश दिया है कि हाइकोर्ट के अगले आदेश के बिना स्टेट फूड कमीशन के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति न की जाये। हिमांशु चौधरी की ओर से हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।

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