रांची। झारखंड हाइकोर्ट में चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में आरोपित टीपीसी के जोनल कमांडर भीखन गोंझू उर्फ दीपक कुमार की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। एनआइए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने पूर्व में भीखन गोंझू की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। एनआइए से जुड़े एक मामले में वह 25 मार्च 2022 से जेल में है।
मामले में एनआइए की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता ने कोयला व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों से धन इकट्ठा करने में सहायता करने के इरादे से सह अभियुक्तों के साथ एक आपराधिक साजिश रची थी और जानबूझकर लेवी से वसूली गयी राशि को छिपाया था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह एक दैनिक श्रमिक है। लेवी वसूली से उसका कोई नाता नहीं है।