रांची। नगर निगम और नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर रोशनी खलखो द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को उनकी याचिका में डिफेक्ट दूर करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह में डिफेक्ट दूर नहीं किया गया, तो सरकार की याचिका स्वयं खारिज हो जायेगी। यह जानकारी प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद सिंह ने दी।
निकाय चुनाव से संबंधित याचिका पर हाइकोर्ट में सुनवाई
Related Posts
Add A Comment