रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी है। हाइकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद यह रोक फिलहाल रामगढ़ जिले में होनेवाली नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन पर लगायी है।

इससे पहले हाइकोर्ट देवघर जिले में निकले विज्ञापन पर रोक लगा चुकी है। जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने बहस की। इस संबंध में जगन्नाथ महतो और अन्य आठ लोगों ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत अब इस मामले में 19 जुलाई को सुनवाई करेगा।

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