रांची। टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिये अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। पंकज मिश्रा की ओर से जमानत याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया। इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान की। इडी की विशेष अदालत में पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।
बता दें कि पंकज मिश्रा को इडी ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान इडी पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है। वहीं इडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गयी थी। इस तलाशी अभियान के दौरान इडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त किये थे।