रांची। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में इडी की चार्जशीट पर धन-शोधन निवारण अधियनियम (पीएमएलए) कोर्ट ने शुक्रवार को संज्ञान लिया। इडी ने गत चार जुलाई को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव कुमार लाल और नौकर जहांगीर आलम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इडी की ओर से दाखिल चार्जशीट को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने सही ठहराया है। संज्ञान लेने के साथ ही तीनों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं।

अब मामले में आरोपितों को पुलिस पेपर सौंपा जायेगा। इडी ने चार्जशीट में लिखा है कि संजीव लाल के नौकर के ठिकानों पर हुई छापेमारी में 32.20 करोड़ रुपये मिले। पूछताछ में यह बड़ी रकम टेंडर कमीशन की निकली है। यह रकम आलमगीर आलम के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इडी चार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी जब्त कर चुकी है।

इसके अलावा इडी ने कई चल-अचल संपत्ति का भी जिक्र किया है, जिस पर जल्द ही इडी अटैच की कार्रवाई करेगी। इडी ने संजीव लाल व नौकर जहांगीर आलम को छह मई को गिरफ्तार किया था। आलमगीर आलम को 15 मई को इडी ने गिरफ्तार किया था। इडी ने गिरफ्तारी के बाद तीनों से 14 दिन तक पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया था। तब से तीनों आरोपित जेल में हैं।

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