रांची। चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े मामले में राजेश राय की जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने प्रार्थी और इडी का पक्ष सुनने के बाद राजेश राय को राहत नहीं देते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

दरअसल, विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। इस मामले में राजेश राय, प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। इडी ने मामले में इसीआइआर 5-2023 दर्ज किया गया है। इडी ने अपनी जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गयी थी। कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था, जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी। जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था। बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय से यह जमीन खरीद बिक्री की गयी थी।

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