रांची। सिविल कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रांची सिविल कोर्ट ने सुधीर कुमार को सजा सुनायी है। वहीं इस केस के अन्य अभियुक्तों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
सुधीर पर उसकी पत्नी अपराजिता ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए वर्ष 2019 में चुटिया थाना में मामला दर्ज कराया था। अपराजिता की ओर से अधिवक्ता कुमार सत्यम और शुभांगी शर्मा ने बहस की।