इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 09 मई, 2023 के आठ मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने उनके वकील के अनुरोध पर नोटिस भी नहीं जारी किए और इन मामलों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
डान अखबार की खबर के अनुसार नवंबर, 2024 में लाहौर की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने 09 मई, 2023 के दंगों से संबंधित मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस केस में लाहौर कोर कमांडर के घर पर हमला भी शामिल था। जेल में बंद पीटीआई नेता ने इसे लाहौर उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायाल ने 24 जून को उनकी याचिका खारिज कर दी। इमरान ने पिछले सप्ताह लाहौर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने आज इन याचिकाओं पर विचार किया।
पीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा अपने नेता इमरान की ओर से अदालत में पेश हुए, क्योंकि उनके मुख्य वकील सलमान सफदर देश से बाहर होने के कारण सुनवाई में शामिल नहीं हो सके। राजा ने पीठ को सूचित किया कि सफदर ने सुनवाई अगले सप्ताह तक स्थगित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अनुरोध किया कि मामले से संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जाएं और सुनवाई अगले हफ्ते के लिए निर्धारित की जाए। पीठ ने अनुरोध को अस्वीकार करते हुए सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।