नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दवाइयों के आयात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 43ए में संशोधन करते हुए नवी मुंबई एयरपोर्ट को दवाइयों के आयात के लिए अधिसूचित प्रवेश बिंदु घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद देश में दवाइयों के आयात के लिए अधिसूचित सड़क, रेल, समुद्री और हवाई मार्गों की कुल संख्या बढ़कर 42 हो गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को जारी विज्ञप्ति में बताया कि यह संशोधन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श के बाद किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट को सूची में शामिल किए जाने से दवाइयों की आपूर्ति शृंखला मजबूत होगी। फार्मास्यूटिकल उत्पादों के आयात में तेजी आएगी। आयातकों को एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। साथ ही, इससे लॉजिस्टिक्स व्यवस्था बेहतर होगी और व्यापार सुगमता को भी बढ़ावा मिलेगा।



