रांची: झारखंड में स्रातक प्रशिक्षित शिक्षकों के 17 हजार 572 की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। स्रातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों के लिए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाले गये विज्ञापन को रद्द करने के एकल पीठ के आदेश पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए मार्च 2018 के दूसरे सप्ताह में सुनवाई निर्धारित की। खंडपीठ ने कहा, किसी नियुक्ति के लिए अर्हता या शैक्षणिक योग्यता सरकार की नीति का विषय है। मामलों में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह नियुक्ति करनेवाला तय करता है कि कैसे अभ्यर्थी उसे चाहिए, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। यह सरकार का मामला है, नीति निर्धारण के लिए वह स्वतंत्र है। प्रतिवादियों का कहना था कि झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 के अनुसार शिक्षक नियुक्ति राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, उसमें न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक के साथ स्रातक डिग्री होना अनिवार्य है। लेकिन उक्त नियुक्ति के विज्ञापन में अभ्यर्थियों को इतिहास/ राजनीतिक शास्त्र विषयों के साथ स्रातक एवं दोनों में से एक में 45 प्रतिशत होना अनिवार्य किया गया है, जो तर्कसंगत नहीं है।
राज्य सराकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि नियुक्ति नियमावली 2015 के तहत विज्ञापन निकाला गया है। सरकार की मंशा है कि इतिहास या राजनीति शास्त्र के अभ्यर्थी दोनों विषयों की जानकारी रखें, जिससे स्कूलों में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मिले। बता दें कि हाइकोर्ट की एकल पीठ ने आयोग के विज्ञापन में इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र के कंबिनेशन को तर्कसंगत नहीं माना। एकल पीठ ने कहा था गणित के साथ भौतिकी, रसायनशास्त्र के साथ बायोलॉजी का कंबिनेशन ठीक है, लेकिन इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र का कंबिनेशन तर्क संगत नहीं है। इसे देखते हुए कोर्ट ने नियुक्ति के विज्ञापन 11 मई 2017 को निरस्त कर दिया था। इसे लेकर प्रार्थी हरि शर्मा एवं अन्य ने अलग-अलग याचिका दाखिल की थी।
हाइकोर्ट के उक्त आदेश को सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी थी। राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 17 हजार 572 पदों पर हाइस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहला विज्ञापन 16 दिसंबर 2016 को निकाला था, इसके बाद पुन: जनवरी 2017 में संशोधित विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन में अर्हता के रूप में विषयों के कंबिनेशन में इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र विषय, रसायनशास्त्र के साथ बायोलॉजी, गणित के साथ भौतिकी विषय के साथ स्नातक रखा गया था।
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