मुंबई। 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की शादी करने की ख्वाहिश को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अबू सलेम ने शादी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 45 दिनों की पेरोल की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। तलोजा जेल में बंद अबू सलेम ने अपनी परोल याचिका को खारिज करने के कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उसकी अपील सुरक्षा कारणों से खारिज कर दी थी। अब एक बार फिर उसे अदालत से कोई राहत नहीं मिल पाई।

इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक चीफ जस्टिस विजया कापसे ताहिलरमानी और जस्टिम महेश सोनक की डिविजन बेंच ने की। सलेम के वकील फरहाना शाह ने दावा किया कोंकण डिविजनल कमिश्नर और अपील प्राधिकारियों ने ‘बिना दिमाग लगाए’ परोल की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि प्राधिकारियों ने अप्रैल में सुरक्षा के आधार पर याचिका खारिज कर दी। सलेम ने उस वक्त अपनी शादी की तारीख 5 मई बताई थी लेकिन हाई कोर्ट में भेजी गई याचिका में कोई तारीख मेंशन नहीं थी। सलेम मुंब्रा निवासी कौसर बहार से शादी करना चाहता है।

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