रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को इलाज के लिए चार सप्ताह की औपबंधिक जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने उन्हें राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) में ही इलाज कराने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सजल की स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिम्स द्वारा दी गई रिपोर्ट में उनके बेहतर इलाज की अनुशंसा की गई है। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें एम्स में इलाज कराने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि वो पहले एम्स के चिकित्सक से अपॉइंटमेंट लेकर उसे लोअर कोर्ट में दाखिल करें। उसके रिलीज करने का निर्देश दिया जाएगा। जब से वो इलाज के लिए जाएंगे। तब से उनके बेल की अवधि काउंट होगी। गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने सजल को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले सजा सुनाई थी। जिसकी कांड संख्या आरसी 20ए/96 और आरसी 68ए/96 है। सजल को डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और हृदय से संबंधित बीमारी है। उनको पांच इंस्टेंट लगाया गया है। इनका रांची स्थित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय (सीआईपी) में चल रहा है। कोर्ट के निर्देश पर रिम्स की ओर से मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी।
पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को इलाज के लिए मिली औपबंधिक जमानत
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