नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 35A को रद्द करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 27 अगस्त हो होगी। संविधान के इस अनुच्छेद को लेकर विश्लेषकों की अलग-अलग राय है और इसे लेकर काफी विवाद है।
क्या है आर्टिकल 35A
आर्टिकल 35-A को 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान + में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 35A को लागू करने के लिए तत्कालीन सरकार ने धारा 370 के अंतर्गत मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया था। यह कानून जम्मू-कश्मीर के बाहर के किसी व्यक्ति को राज्य में संपत्ति खरीदने से रोकता है। साथ ही, कोई बाहरी शख्स राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा भी नहीं उठा सकता है और न ही वहां सरकारी नौकरी पा सकता है।