Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Wednesday, January 14
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Top Story»शेल्टर होम रेप: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भेजा नोटिस
    Top Story

    शेल्टर होम रेप: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भेजा नोटिस

    azad sipahi deskBy azad sipahi deskAugust 2, 2018No Comments1 Min Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से कहा, बच्चियों की फोटो और इंटरव्यू बिल्कुल न दिखाएं.
    नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह की बच्चियों से रेप के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने बच्चियों के साथ हुई इस दरिंदगी पर केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बिहार सरकार और टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की रिपोर्टिंग कर रही मीडिया को भी कुछ खास निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में पटना से एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख संज्ञान लेने की दरख्वास्त की थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस वारदात को शॉकिंग बताते हुए इस मामले को उजागर करने वाले टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस को पूरी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मीडिया को सख्त ताकीद की गई है कि बच्चियों की तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए। यहां तक कि ब्लर करके भी नहीं। इसके अलावा किसी भी पीड़ित बच्ची के इंटरव्यू पर भी रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हैवानियत वाले इस कांड में ऐडवोकेट अपर्णा भट्ट को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया है।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleइसी सत्र में पास कराएंगे SC/ST ब‍िल : राजनाथ सिंह
    Next Article 13 हत्यारों को आजीवन कारावास
    azad sipahi desk

      Related Posts

      झारखंड में बालू घाटों की नीलामी को मिली हरी झंडी, हाइ कोर्ट ने हटाई रोक

      January 13, 2026

      2027 में हिमाचल में बनेगी भाजपा सरकार : अनुराग ठाकुर

      January 13, 2026

      निपाह वायरस को लेकर झारखंड हाई अलर्ट पर, स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों को किया सतर्क

      January 13, 2026
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • झारखंड में बालू घाटों की नीलामी को मिली हरी झंडी, हाइ कोर्ट ने हटाई रोक
      • 2027 में हिमाचल में बनेगी भाजपा सरकार : अनुराग ठाकुर
      • निपाह वायरस को लेकर झारखंड हाई अलर्ट पर, स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों को किया सतर्क
      • हाथी की रहस्यमय मौत, पोस्टमार्टम से खुलेगा राज
      • नेतृत्व परिवर्तन की आहट के बीच आज कर्नाटक दौरे पर राहुल गांधी
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2026 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version