हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सीबीआइ की टीम मंगलवार शाम को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के घर पहुंची। जानकारी के अनुसार चिदंबरम इस दौरान वहां नहीं मिले।
आईएनएक्स मीडिया घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। चिदंबरम के वकील ने इस आदेश पर तीन दिन का स्टे देने की मांग भी की, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि जब हमने कांग्रेस नेता को अदालत की ओर से “प्रोटेक्टिव कवर’ मुहैया कराया था, तब वे जांच एजेंसियों के सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे थे। कोर्ट ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से बचने के लिए दी गई अंतरिम राहत भी घटा दी। इससे पहले उन्हें 25 जुलाई को अंतरिम राहत दी गई थी, जो अदालत द्वारा बार-बार बढ़ाई जा रही थी
चिदंबरम हाईकोर्ट के फैसले को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग लेने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं के आरोप हैं। सीबीआई ने 2017 में एफआईआर दर्ज की थी।