गाज़ियाबाद। मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के तहत, जिले के स्कूल बच्चों का प्रवेश नहीं ले रहे हैं, जिसकी शिकायत कई अभिभावकों ने जिलाधिकारी से की। जिसके बाद जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि बच्चों का नामांकन नहीं करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यदि आवश्यक हो, तो एफआईआर भी दर्ज की जानी चाहिए।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिलाधिकारी डॉ अजय शंकर पांडेय ने कहा कि नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के तहत स्कूलों में 25 प्रतिशत प्रवेश अनिवार्य है। लेकिन गाजियाबाद में शिकायतें हैं कि स्कूलों को इस अधिनियम के तहत प्रवेश नहीं मिल रहा है। जबकि जिलाधिकारी की अनुशंसा से सीबीएसई स्कूलों को प्रार्थना पत्र भेजे गए थे, लेकिन यह भी दर्ज नहीं किया गया। इनमें से ज्यादातर निजी स्कूल हैं।