रांची। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार ने वैसे कर्मी-पदाधिकारी, जिनकी इम्युनिटी अक्षम है, उनका वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है। यह व्यवस्था 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गयी है। इसमें कहा गया है कि कैंसर के रोगी, गुर्दा एवं लीवर प्रत्यारोपण किये कर्मी, गर्भवती महिलाएं, उच्च रक्तचाप, डायबीटिज एवं श्वसन से संबन्धित बीमारियों के मामले में केस टु केस के आधार पर शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए कार्यालय प्रधान के द्वारा उनके कार्यालय आने अथवा वर्क फ्रॉम होम के लिए उचित निर्णय लेने का निर्देश प्राप्त करना जरूरी होगा।

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