आगरा के तीन तलाक मामले में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को गिरफ्तार कर लिया गया है. चौधरी बशीर के खिलाफ उनकी पत्नी नगमा के तीन तलाक का केस दर्ज करवाया था. इस मामले में बशीर फरार चल रहे थे. उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी, जो कि खारिज हो गई थी. नगमा का कहना था कि वह बशीर की तीसरी पत्नी हैं और बशीर अब छठा निकाह करने वाले थे.

चौधरी बशीर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सरकार में मंत्री रहे हैं. ताजगंज की निवासी नगमा ने पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के खिलाफ 31 जुलाई को मंटोला थाने में तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया था. चौधरी बशीर के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारा 3 धारा 4 और आई पी सी की धारा 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

नगमा के मुताबिक, उनका निकाह 11 नवंबर 2012 को चौधरी बशीर से हुआ था, उनके दो बेटे हैं. आरोप था कि बशीर उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कर रहे हैं. नगमा ने बताया कि इसके खिलाफ वह तीन साल से मायके में रहकर कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं.

छठा निकाह कर रहे थे चौधरी बशीर!

पीड़ित महिला के मुताबिक, 23 जुलाई को उन्हें चौधरी बशीर के छठा निकाह करने की जानकारी मिली और जब वह ससुराल गईं तो पूर्व मंत्री ने उसके साथ गाली-गलौज की और तीन तलाक देकर घर से भगा दिया. मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही पूर्व मंत्री फरार थे और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी. उनकी तरफ से सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे अपर जिला जज सुधीर कुमार ने खारिज कर दिया था.

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