सेवा सदन और अपर बाजार की दुकानों को तोड़े जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। अदालत ने कहा कि जब तक अपीलीय प्राधिकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक आरएमसी के दुकानों को तोड़ने के आदेश पर रोक रहेगी। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 1 सप्ताह में अपीलीय प्राधिकार में रिक्त पदों पर नियुक्ति करें ताकि नगर निगम से पास आदेश के खिलाफ प्रार्थी अपील दाखिल कर सके ऐसा नहीं करने से हाईकोर्ट पर ही बोझ बढ़ रहा है।
अदालत ने इस दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट राज्य की भलाई के लिए काम कर रहा है लेकिन अगर किसी का भवन तोड़ा जाता है तो उससे पहले सभी तथ्यों को खंगाल लेना जरूरी है क्योंकि अदालत चाहती है कि नैसर्गिक न्याय का पालन हो अदालत ने कहा कि किसी भी सड़क पर गाड़ियां पार्क नहीं होनी चाहिए क्योंकि सड़क स्मूद ट्रैफिक होना नागरिकों का अधिकार है और उन्हें इससे अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
सेवा सदन और अपर बाजार की दुकानों को तोड़े जाने के आदेश पर HC ने लगायी रोक
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