रांची। रिम्स मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स अपने बल पर चलेगा, कोई आउट सोर्सिंग नहीं होगी। दरअसल, जन औषधि केंद्र खोलने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से वर्तमान में जन औषधि केंद्र चालू किये जाने की सूचना अदालत को दी गयी। वहीं दवाई दोस्त की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा गया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में उन्हें रिम्स परिसर से हटा दिया गया है।
इस पर रिम्स की ओर से कहा गया कि दवाई दोस्त को रिम्स परिसर में जगह एक साल के लिए दी गयी थी, लेकिन उनकी ओर से अवधि विस्तार के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया ह, जिसके बाद रिम्स ने उन्हें परिसर खाली करने को कहा है।
वीसी के जरिये हुई सुनवाई
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश और रिम्स की ओर से अधिवक्ता आकाशदीप ने अदालत ने पक्ष रखा।