नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) में भारी इजाफा किया है। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा कर 7,100 रुपये प्रति टन कर दिया है। इसके साथ ही डीजल के निर्यात पर यह 5.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। नई दरें मंगलवार से लागू हो गई है।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 4,250 रुपये प्रति टन से बढ़ा कर 7,100 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) एक रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। वहीं, एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर दो रुपये प्रति लीटर का शुल्क लागू हो गया है, लेकिन पेट्रोल पर एसएईडी अभी शून्य रहेगा।

क्या है विंडफॉल टैक्स

एसएईडी को विंडफॉल टैक्स भी कहते हैं। सरकार ने एक जुलाई, 2022 से देश में कच्चे तेल के उत्पादन और निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाने का फैसला किया था, जिसे ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर लगाया जाता है। कच्चे तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े इसकी समीक्षा की जाती है। अगस्त में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत औसतन 86.8 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर है।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version