इटावा। आगरा की एक अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद रविवार को इटावा के भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि वह राहुल गांधी की तरह नेतागीरी नहीं बल्कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उन्हें भरोसा है कि हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर का जब तक कोई निर्देश नहीं मिलेगा, तब तक वह सांसद के तौर पर सरकारी कार्यक्रमों में शामिल भी होते रहेंगे।

सांसद कठेरिया इटावा रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री के आभासी रूप से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने 27 राज्यों में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से आधारशिला रखी। इनमें 33 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इटावा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी शामिल है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद कठेरिया ने शिरकत की। उनके साथ सदर विधायक सरिता भदौरिया, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

सांसद कठेरिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल हाई कोर्ट में अपील करने की बजाय नेतागीरी करते रहे, इस वजह से उनकी सदस्यता खत्म हो गई। कठेरिया ने कहा कि आगरा कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उल्लेखनीय है कि टोरेंट पावर लिमिटेड के कर्मचारी के साथ मारपीट के वर्ष 2011 के एक मामले में आगरा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को सांसद कठेरिया को दो साल के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

सांसद कठेरिया ने इस मामले का जिक्र कर कहा कि बसपा शासनकाल में आगरा के शमसाबाद रोड पर रहने वाली एक महिला कपड़ों पर प्रेस करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। उसका एक लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल आया। इसे लेकर उक्त महिला कई बार टोरेंट के ऑफिस गई, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। उसके बाद पीड़िता मेरे पास आई और दस हजार रुपये में उसका फैसला हुआ। महिला जब पैसे जमा करने गई तो वहां पर उसके साथ अभद्रता और मारपीट की गई थी, जिसके बाद वह महिला अपने बच्चों को लेकर मेरे आवास पर आई और आत्महत्या करने की बात कहने लगी। मैं उसे तत्काल टोरेंट बिजली ऑफिस लेकर गया और उसका पैसा जमा करवाया।

भाजपा सांसद कठेरिया ने कहा कि वहां पर कोई भी इस तरीके की घटना घटित नहीं हुई थी, लेकिन बसपा सरकार चाहती थी कि कोई भी टोरेंट कंपनी का विरोध न करे, इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाकर एक संदेश देने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट की सजा को वह स्वीकार करते हैं और इस मामले में वह हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उन्हें भरोसा है कि हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा।

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