रांची। चेशायर होम रोड के एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़े मामले में चार्जशीटेड आरोपी भरत प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। हाइकोर्ट की एकल पीठ ने भरत प्रसाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनकी ओर से हाइकोर्ट में जमानत के लिए आग्रह किया गया था। इडी ने फर्जी जमीन मालिक गंगाधर राय के पोते राजेश राय के साथ भरत प्रसाद को 3 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था, तब से भारत प्रसाद जेल में है।

बता दें कि बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में पीएमएलए कोर्ट में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, राजेश राय एवं भारत प्रसाद, इम्तियाज अहमद, अफसर अली सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। इडी की जांच में पता चला था कि राजेश राय एवं भारत प्रसाद ने गलत तरीके से चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन पर कब्जा किया था।

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