गुवाहाटी। असम सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश किया। इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। बुधवार को असम कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि बिल में दो विशेष प्रावधान हैं। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक काजी नाबालिग लड़कियों की शादियां भी रजिस्टर्ड करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। नया बिल इस्लामिक निकाह सिस्टम में बदलाव नहीं करेगा। केवल रजिस्ट्रेशन पार्ट में ही बदलाव होगा। शादी और तलाक रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होंगे।