रांची। शहर में भयमुक्त वातावरण बनाने और कई मामलों के उद्भेदन में सीसीटीवी की भूमिका को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश सदर एसडीओ ने दिया है। एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की पारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी बैंक एवं वित्तीय लेनदेन संस्थान, सभी एटीएम, ज्वेलरी दुकानें, पेट्रोल पंप, होटल एवं रेस्टोरेंट, शराब की दुकान, मल्टी स्टोरी फ्लैट/ हाउसिंग सोसायटी, आॅटो एवं बस स्टैंड, पेड पार्किंग, प्राइवेट संचालित हॉस्टल, मॉल एवं मार्केटिंग कांप्लेक्स, दवा दुकान, अपार्टमेंट एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण व्यावसायिक संस्थानों में अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त संख्या में लगाने का निर्देश दिया है।
कैमरा लगाते समय विशेष ध्यान दिया जाये कि किसी की निजता भंग न हो
इन कैमरों में या तो रिकार्डिंग सिस्टम होगा या फिर कैमरे की लाइव फीड को क्लाउड पर भेजने की व्यवस्था होगी। कैमरों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि उक्त प्रतिष्ठान के आस-पास पड़नेवाले पब्लिक एरिया (आम जगह) जहां पर आम जनता के आवागमन की संभावना हो, को कवर किया जा सके। कैमरों के माध्यम से उक्त एरिया पर नजर रखी जा सके। कैमरा लगाते समय इस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया जाये कि किसी की निजता भंग न हो। विशेषकर जिन क्षेत्रों में महिला, बच्चे इत्यादि रहते हों या प्रयोग करते हों, उस क्षेत्र का कवरेज न हो।
सीसीटीवी कैमरे सही ढंग से कार्य करें
प्रत्येक ऐसे संस्थान के प्रभारी की जिम्मेवारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी कैमरे सही ढंग से कार्य करें। कम से कम 15 दिनों तक का डाटा सुरक्षित रखा जाये। प्रतिष्ठानों की जवाबदेही होगी कि यदि उक्त क्षेत्र की स्थानीय पुलिस (थाना प्रभारी) के द्वारा लिखित रूप में किसी अवधि की कैमरे की रिकॉर्डिंग/फीड मांगी जाती है, तो वह उसे अविलंब उपलब्ध कराया जायेगा।