रांची। पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट और झारखंड हाइकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के लैंड स्कैम के आरोपी व रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट से बेल मांगी है। दरअसल बीते 6 अगस्त को हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने छवि रंजन की जमानच याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
इसी केस के आरोपी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट दे चुका है बेल
छवि रंजन ने जिस मामले में बेल मांगी है, वह रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा केस है। इस केस में छवि रंजन के अलावा चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष आरोपी हैं। इसी केस के एक अभियुक्त अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बेल दी है।