कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी को छोड़ा
-अभिषेक सिंह ने कहा, फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में करेंगे अपील
धनबाद। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील मो. जावेद ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं, नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील करेंगे। पूर्व विधायक संजीव सिंह, नीरज सिंह के चचेरे भाई हैं। नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस से झरिया की पूर्व विधायक हैं, जबकि संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह भाजपा से झरिया की वर्तमान विधायक हैं।
बताते चलें कि पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, ड्राइवर घल्टू महतो, पीइ अशोक यादव और बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी की 21 मार्च 2017 की शाम सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट में हत्या कर दी गयी थी। दो बाइकों पर सवार चार अपराधियों ने नीरज सिंह की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसके बाद 23 मार्च 2017 को नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह उर्फ ​​गुड्डू सिंह ने एफआइआर दर्ज करायी थी। आठ साल तक 408 तारीखों पर सुनवाई हुई और उसके बाद 27 अगस्त 2025 को कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया।

एक-एक कर अप्राथमिकी अभियुक्तों में नाम जुड़ते गये:
नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह की शिकायत पर संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ ​​पिंटू सिंह, गया सिंह, महंत पांडे और सिद्धार्थ गौतम उर्फ ​​मनीष सिंह को आरोपी बनाया गया था। बाद में, अप्राथमिकी अभियुक्तों में नाम जुड़ते गये।

4 अगस्त 2017 को आरोप तय हुआ था:
मामले में कार्रवाई करते हुए संजीव सिंह के साथ, धनजी सिंह, संजय सिंह, पिंटू सिंह, डब्लू मिश्रा, पंकज सिंह, शूटर अमन सिंह, सतीश सिंह, कुर्बान अली और सागर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद मामले में 4 अगस्त 2017 को आरोप तय किये गये। इसके बाद 408 तारीखों और छह अदालतों में सुनवाई पूरी हुई। आरोपियों के खिलाफ घटना के 10 महीने बाद 3 जनवरी 2019 को 49 तारीखों पर आरोप तय किये गये। अभियोजन पक्ष ने 106 तारीखों पर 74 में से 37 गवाहों के साथ सभी साक्ष्य प्रस्तुत किये। वहीं, बचाव पक्ष ने 86 तारीखों पर 5 गवाह पेश किये। दोनों पक्षों की ओर से 49 तारीखों पर बहस हुई।

सात आरोपी जमानत पर हैं. जबकि तीन जेल में:
संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ ​​पिंटू सिंह, डब्लू मिश्रा, विनोद सिंह, सागर सिंह उर्फ ​​शिबू, चंदन सिंह, कुर्बान अली, पंकज सिंह, रणधीर धनंजय उर्फ ​​धनजी जमानत पर हैं, जबकि आरोपी विनोद कुमार धनबाद जेल में, सागर सिंह उर्फ ​​शिबू कोडरमा जेल में और चंदन सिंह पलामू जेल में बंद है। वहीं, 3 दिसंबर 2023 को जेल के अंदर शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

इन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किये गये थे
1. यूपी के अंबेडकर नगर के शूटर अमन सिंह, 2. सुल्तानपुर के कुर्बान अली उर्फ ​​सोनू, 3. बलिया के चंदन सिंह उर्फ ​​रोहित उर्फ ​​सतीश, 4. सुल्तानपुर के शिबू उर्फ ​​सागर सिंह, 5. सुल्तानपुर लंभुआ के पंकज सिंह, 6. समस्तीपुर के डब्लू मिश्रा, 7. झरिया के विनोद सिंह, 8. सरायढेला के धनजी सिंह, 9. जैनेंद्र सिंह उर्फ ​​पिंटू, 10. झरिया के संजय सिंह 11. मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर प्रयागराज के धर्मेंद्र प्रताप सिंह को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया था।

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