रांची। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वह पिछले सात साल से हत्या के एक मामले में जेल में बंद हैं। निचली अदालत और हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी।
पूर्व डिप्टी मेयर की हत्या के आरोप में थे जेल में
झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को पुलिस ने धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने संजीव सिंह समेत छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में अदालत में ट्रायल चल रहा है।
2017 में अपराधियों ने नीरज सिंह की गाड़ी पर किया था हमला
उल्लेखनीय है कि 22 मार्च 2017 को अपराधियों ने धनबाद के पूर्व मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह की हत्या कर दी थी। अपराधियों ने उनके फॉर्चुनर के बोनट पर चढ़कर फायरिंग की थी। नीरज सिंह के शरीर में 25 गोलियां मारी गई थी। अपराधियों के इस हमले से नीरज सिंह समेत चार लोग मारे गए थे।
नीरज को 25 और बॉडीगार्ड को 67 गोलियां लगी थीं
घटना के वक्त नीरज सिंह अपने तीन समर्थकों के साथ धनबाद के स्टील गेट स्थित अपने घर रघुकुल जा रहे थे। नीरज सिंह की गाड़ी जैसे ही स्टील गेट के पास पहुंची, वहां पर ब्रेकर होने की वजह से गाड़ी धीमी हुई, तभी अपराधियों ने गाड़ी पर तीन तरफ से फायरिंग शुरू कर दी।
अपराधियों ने करीब 100 राउंड गोली चलायी थी, जिसमें से 25 गोलियां नीरज सिंह को लगी थी। जबकि उनके अंगरक्षक को 67 गोलियां लगी थी। इस घटना में नीरज सिंह के अलावा उनके निजी बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी, चालक घलटू और करीबी समर्थक अशोक यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।