ममता ने दुर्गा विसर्जन को लेकर आदेश जारी किया जिसके मुताबिक़ पश्चिम बंगाल में मुहर्रम के जुलूसों के दौरान दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जा सकेगा। विजय दशमी के दिन शाम 6 बजे तक ही मूर्ति विसर्जन किए जाएंगे क्योंकि उसके…

 कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को झटका देते हुए मुहर्रम के बाद दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कराने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने से पहले गुरुवार को कहा कि सरकार लोगों की आस्था में दखल नहीं दे सकती है। मुहर्रम के दिन प्रतिमा विसर्जन पर ममता सरकार की पाबंदी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस आदेश को लेकर ममता सरकार पर तीखी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकार दो समुदायों के बीच दरार पैदा करना चाहती थी। दरअसल पिछले महीने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक आदेश के बाद सियासी दंगल छिड़ गया था।

ममता ने दुर्गा विसर्जन को लेकर आदेश जारी किया जिसके मुताबिक़ पश्चिम बंगाल में मुहर्रम के जुलूसों के दौरान दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जा सकेगा। विजय दशमी के दिन शाम 6 बजे तक ही मूर्ति विसर्जन किए जाएंगे क्योंकि उसके बाद मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे। ममता सरकार के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई थी जिसपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज फैसला आना है।

विसर्जन पर रोक

-30 सितंबर की शाम 6 बजे से 1 अक्टूबर तक मूर्ति विसर्जन पर रोक
-1 अक्टूबर को शहर में मुहर्रम का जुलूस निकलता है
-मुहर्रम के जुलूस के दौरान दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन पर रोक
-विसर्जन पर पाबंदी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में 3 याचिका
-सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ममता सरकार पर सख्त टिप्पणी की
-हिंदू-मुस्लिम को साथ साथ रहने दें- कलकत्ता हाईकोर्ट
-लोगों पर अपनी सोच न थोपे ममता सरकार- हाईकोर्ट

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