चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एकबार फिर से जाटों को बड़ा झटका देते हुए हरियाणा सरकार द्वारा जाटों को बीसी (सी) कैटेगिरी के तहत दिए गए आरक्षण अपना फैसला सुनाते हुए रोक को जारी रखा है। इसी के साथ संभावना बढ़ गयी है कि हरियाणा में जाटों का फिर से प्रदर्शन देखने को मिल सकता है।
बतादें कि विगत समय हरियाणा में जाटों ने आरक्षण को लेकर उग्र प्रदर्शन और हिंसा की थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने जाटों कोबीसी (सी) कैटेगरी में कई जातिओं को शामिल कर आरक्षण देने का फैसला लिया था। वहीँ सरकार द्वारा दिए गये आरक्षण पर एक याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में इसको अवैध और गलत करार बतादे हुए याचिका दायर कर दी थी। जिसके बाद से ही सरकार और हाई कोर्ट के बीच उठापटक जारी है। यहाँ बतादें कि इसके बाद हरियाणा सरकार ने जाटों के साथ-साथ जट सिख, रोड़, बिश्नोई, त्यागी और मुस्लिम जाट को आरक्षण देने के लिए पिछड़ी जातियों का शेड्यूल 3 जारी किया था।
इसके तहत इन जातियों को ब्लॉक सी, बीसी (सी) कैटेगरी में आरक्षण का लाभ दिया गया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ लम्बे समय से विवाद चला आ रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा दिया गया जाटों को आरक्षण खटाई में पड़ गया है। वहीँ शुक्रवार को भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए इसपर पुनः रोक लगा दी। दूसरी ओर जाट लगातार आरक्षण के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। वहीँ शुक्रवार को फैसले के बाद राज्य में प्रदर्शन की उमीद बढ़ गयी है।